गोरखपुर, मार्च 26 -- गोरखपुर। हत्या का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर जनपद न्यायाधीश अशोक कुमार यादव ने शाहपुर थाना क्षेत्र के सोडिया कुंआ निवासी अभियुक्त विजय कुमार उपाध्याय उर्फ पिंटू,पादरी बाजार निवासी अभियुक्त मोरिश उर्फ बंटी उर्फ मनीष,घोषिपुरवा निवासी अभियुक्त सैफ अली,सरस्वतीपुरम जेल रोड निवासी अभियुक्त संजुम आरिफ को आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को तीस हजार रुपए अर्थदंड से दण्डित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्तों को एक साल दो माह का कारावास अलग से भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेश सिंह एवं संजीत शाही का कहना था कि वादी अब्दुल जब्बार 21 अप्रैल 2009 की सुबह घोषिपुरवा स्थित कब्रिस्तान के पास शौच करने तथा बाईपास के पास टहलने गया था। जहां एक अज्ञात लाश पड़ी थी और लाश के पास एक हीरो होंडा सीडी डॉन मोटरसाइकि...