रुद्रपुर, सितम्बर 12 -- खटीमा, संवाददाता। अपर सेशन जज मंजू सिंह मुंडे की अदालत ने युवक की मौत के मामले में दो आरोपियों को धारा 304 के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। खटीमा के शिव कॉलोनी निवासी राजेंद्र प्रसाद रस्तोगी ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 31 दिसंबर 2022 की शाम उनके पुत्र नितिन रस्तोगी को उनके पड़ोस में रहने वाले चंद्रपाल पुत्र राजकुमार घर से बुलाकर ले गए। रात को पौने बारह बजे चंद्रपाल उनके घर आया और कहा कि नितिन पीछे प्लॉट में बेहोश पड़ा है। वह मौके पर पहुंचे तो नितिन झाड़ियों में बेहोश पड़ा मिला। उप जिला चिकित्सालय ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। नितिन के सिर और शरीर पर चोट के निशान थे। दो जनवरी 2023 को पुलिस को तहरीर सौंपकर चंद्रपाल और संजय...