गोपालगंज, फरवरी 11 -- गोपालगंज, विधि संवाददाता। जिला सत्र न्यायाधीश नौ राकेश रंजन सिंह की कोर्ट ने अपना उधार दिया पैसा वापस मांगने पर गोली मारकर की गई युवक की हत्या मामले में दो आरोपितों को दोषी करार दिया है। उनकी सजा के बिन्दू पर 26 फरवरी को सुनवाई होगी। अभियोजन पक्ष से एपीपी अनिल कुमार शर्मा और बचाव पक्ष से अधिवक्ता युधिष्ठिर मिश्र की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने दोषी करार दिया। बताया जाता है कि नगर थाने के भीतभेरवा गांव के जाकिर हुसैन ने उचकागांव थाने के नवादा परसौनी गांव के अफसर अली से कपड़ा के व्यवसाय के लिए 10 लाख तथा पिकअप खरीदने के लिए छह लाख रुपया उधार लिया था। गत 14 अगस्त 2020 को जाकिर हुसैन अपने दोस्त गोपालपुर थाने के गोरेयाखाल गांव के म. तबरेज के साथ अफसर अली को पैसा देने के लिए बुलाकर ले गया था और बाद में मंगलपुर पुल के नीचे ...