अलीगढ़, सितम्बर 16 -- अलीगढ़, हिन्दुस्तान संवाद। क्वार्सी क्षेत्र में दो साल पहले युवक की मारपीट कर गैर-इरादतन हत्या के मामले में एडीजे पांच पांच पारुल अत्री की अदालत ने दंपती को 10-10 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 18-18 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। एडीजीसी तरुण वर्मा ने बताया कि क्वार्सी क्षेत्र के निशातबाग निवासी शन्नो पत्नी इकराम ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि 30 नवंबर 2023 को रात नौ बजे वह अपनी सास की दवा लेने गई थी। पति टिर्री लेकर चले गए थे, जबकि बेटे बेलदारी का काम करने गए थे। इनके पीछे आलू के छिलके बाहर फेंकने को लेकर साकिब की पत्नी नाजिया ने शन्नो की सास से मारपीट कर दी। अगले दिन सुबह सात बजे इकराम ने साकिब से मां से मारपीट का कारण पूछा तो साकिब व नाजिया ने लड़कों को बुलाकर लाठी-डंडों से उनको भी बुरी तरह पीटा। प...
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