लखीमपुरखीरी, अगस्त 2 -- युवक की गैरइरादतन हत्या के एक मामले में कोर्ट ने आरोपी महिला को दोषी करार दिया है। एडीजे शैलोज चन्द्रा ने आरोपी महिला को दस वर्ष के कठोर कारावास समेत बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। एडीजीसी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि पलिया थाना क्षेत्र के ग्राम खुशीपुर के रहने वाले अनिरुद्ध का गांव के ही राजमंगल से विवाद हो गया था। इसी रंजिश के कारण 7 दिसम्बर 2014 को अनिरुद्ध ने अपनी पत्नी लालमती और पुत्र के साथ मिलकर राजमंगल को घातक हथियारों से मारा-पीटा। अस्पताल ले जाते समय राजमंगल की मौत हो गयी। राजमंगल के पिता रामध्यान ने घटना की रिपोर्ट दर्ज करायी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपी अनिरुद्ध की मौत हो गयी। जबकि एक आरोपी घटना के समय किशोर था इसलिये उसकी पत्रावली सुनवाई के लिये किशोर न्यायालय भेज दी गयी। आ...