बदायूं, दिसम्बर 23 -- बदायूं। अपर जिला जज व विशेष न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट, महिलाओ के विरुद्ध अपराध की न्यायाधीश मिर्जा जीनत ने लगभग 13 साल पुराने युवक का अपहरण करके हत्या करने के चार आरोपियों में से दो पर दोष सिद्ध किया। न्यायाधीश ने दोनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ दोषियों को 35-35 हजार रुपये जुर्माना डाला है। इस मामले में दो आरोपियों की मुकदमे के दौरान मौत हो गई। सहायक शासकीय अधिवक्ता मदनलाल राजपूत के मुताबिक वादी मुकदमा दुर्वेश ने थाना बिसौली ने कहा कि 19 जुलाई 2012 को उसका बड़ा भाई रिंकू सुबह आठ बजे बजे दवाई लेने बिसौली गया था। जिसके बाद वह घर वापस अभी तक नहीं लौटा। उसने और परिवार वालों ने रिंकू की काफी तलाश की। उसका कोई पता नहीं चल रहा। आशंका जताई, उसके भाई का किसी ने अपहरण कर लिया। इस संबंध में बिसौली कोतवाली में ...