बागपत, सितम्बर 9 -- अपर जिला एवं सत्र न्यायालय विशेष एससीएसटी एक्ट के न्यायाधीश बलजोर सिंह ने शहर की एकता कॉलोनी में दो युवकों पर हमला करने के आरोपी भाइयों की जमानत याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी। इस मामले में चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। एकता कॉलोनी निवासी शबाना ने पांच अगस्त 2025 को बागपत कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। शबाना ने बताया कि था कि उसका बेटा शानू और भतीजा साहिल तीन अगस्त की रात में फेरी कर बाइक से वापस लौट रहे थे। अपनी गली के नुक्कड़ पर पहुंचे, तो वसीम, नसीम, फरमान, अनीस समेत अन्य ने बाइक रुकवाकर दोनों पर हमला कर दिया। उसके बेटे और भतीजे को घायल करने के बाद हमलावर धमकी देते हुए भाग गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी वसीम, उसके भाई नसीम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। डीजीसी राहुल सिंह नेहरा ने बताया कि जेल में बं...