नई दिल्ली, नवम्बर 28 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को तिहाड़ जेल अधिकारियों को अलगाववादी नेता यासीन मलिक को उचित उपचार मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। मलिक आतंकवाद के एक मामले में आजीवन कारावास काट रहे हैं। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि तिहाड़ जेल की रिपोर्ट के मुताबिक, मलिक किसी भी जानलेवा बीमारी से पीड़ित नहीं लग रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि जेल में उनकी स्थिति के अनुसार चिकित्सा उपलब्ध नहीं है, तो उन्हें बीमारी से संबंधित किसी अस्पताल में उपचार प्रदान किया जाए। कोर्ट ने मलिक की याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश पारित किया। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका के समर्थन में वर्ष 2017 के चिकित्सा दस्तावेज संलग्न किए हैं जबकि जेल प्रशासन से प्राप्त रिपोर्ट से ऐसा प्रतीत नहीं होता कि उसकी स्थिति अभी गंभीर है। मामले में मल...