आगरा, सितम्बर 12 -- यात्री को नशीला पदार्थ सुंघाकर जेवर व नगदी चोरी करने के आरोपी मुकेश निवासी सारंगपुर थाना फतेहाबाद को अदालत ने दोषी पाया है। अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम यशवंत कुमार सरोज ने उसे साढ़े तीन साल के कारावास और आठ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ऋषभ कुमार जैन ने अहम साक्ष्य प्रस्तुत किए। वादी हरेंद्र कुमार निवासी शाहगंज ने थाना न्यू आगरा में 14 फरवरी 2019 को तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि इनोवा सवार चोरों ने उसे 10 फरवरी 19 को नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश कर नकदी, डेबिट कार्ड, सोने की चेन चोरी कर ली। सात मार्च 19 को पुलिस ने आरोपी मुकेश समेत तीन को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से पीली धातु की चेन और 2200 रुपये बरामद किए थे। अभी दो आरोपियों के विरुद्ध मामला अदालत में विचाराधीन है।

हिंदी हिन्दुस्तान...