विशेष संवाददाता, जनवरी 9 -- स्लीपर बसों में सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा के लिए परिवहन आयुक्त ने सख्त तेवर अपनाए है। उन्होंने उप परिवहन आयुक्त व आरटीओ निर्देश दिया है कि स्लीपर बसों में ड्राइवर केबिन (पार्टीशन डोर) को हटवाया जाए। साथ ही स्लीपर बर्थ पर लगे स्लाइडर को भी हटवा दिया जाए। सभी स्लीपर बसों में अग्निशमन निवारण यत्र लगाने के लिए एक महीने का समय दिया जाए। इसके बाद मानक का पालन न करने वाली बसों को सीज कर दिया जाएगा। स्लीपर बसों के हादसे में कई लोगों की जान जाने के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस पर चिंता जताई थी। परिवहन आयुक्त किंजल सिंह ने इन निर्देशों का पालन कराने के लिए सभी आरटीओ व एआरटीओ को पत्र लिखा है।ले-आउट ड्राइंग जरूरी राज्य परिवहन प्राधिकरण के मुताबिक स्लीपर बसों के रजिस्ट्रेशन के समय दरवाजे की जगह, डाइमेंशन, आप...