चक्रधरपुर, जून 18 -- चक्रधरपुर । चक्रधरपुर रेल मंडल में यात्री सुरक्षा और स्वच्छता को लेकर एक यात्री गाइडलाइन जारी किया है। रेलवे स्टेशनों में स्वच्छता को बरकार रखने का यात्रियों से आग्रह किया गया है। रेलवे स्टेशन परिसर और ट्रेनों में धूम्रपान न करने की सलाह दी गई है। धूम्रपान से ट्रेनों और स्टेशन परिसर में आग लगने जैसी घटना उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा धूम्रपान से यात्रियों में स्वास्थ्य की हानि हो सकती है। ट्रेन के भीतर या स्टेशन परिसर में धूम्रपान करते पकड़े जाने पर रेलवे अधिनियम 1989 के तहत धारा 167 के तहत केस दर्ज किया जाएगा अथवा कम से कम 200 रुपया का आर्थिक जुर्माना भी किया जा सकता है। ट्रेन के बोगियों में, प्लेटफॉर्न या रेलवे स्टेशन परिसर में गन्दगी न फैलाने का आग्रह किया गया है। गंदगी से स्टेशन में यात्रियों को परेशानी होती है औ...
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