नई दिल्ली, जुलाई 17 -- किसी महिला को चरित्रहीन और सेक्स वर्कर बताने के लिए अक्सर एक अपशब्द (r***i) का इस्तेमाल किया जाता है। दिल्ली की एक अदालत ने इस शब्द के इस्तेमाल को लेकर एक आरोपी को जमकर फटकार लगाई और कहा कि यह अपराध है। अदालत ने कहा कि यह शब्द एक महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला है क्योंकि इसका मतलब है कि वह चरित्रहीन और बेवफा है। द्वारका अदालत में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास (JMFC) हरजोत सिंह औजिला ने विक्रांत ग्रेवाल नाम के एक आरोपी को महिला के अपमान फोन पर धमकाने का दोषी करार देते हुए यह टिप्पणी की। मामला 2021 का है। बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक विक्रांत ने कहा था, 'दरवाजा खोल दे मुझे तेरे साथ S** करना है। R***I तुझे मैं बताऊंगा बपहुत समझदार अपने को समझती है। R***I दरवाजा खोल दे नहीं तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं।...
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