नई दिल्ली, दिसम्बर 18 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण के खिलाफ डाली एक याचिका पर याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाई। दरअसल, अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता बार-बार एक जैसी याचिकाएं दाखिल करता है। इस तरह की यह पांचवी याचिका दायर की गई है। यह पाया गया कि याचिका की आड़ में वह संपति मालिकों को ब्लैकमेल करता है। अदालत ने टिप्पणी की कि इसमें सद्भावना नहीं, निजी स्वार्थ दिखता है।याचिकाकर्ता की मंशा पर सवाल उठाए न्यायमूर्ति मिनी पुष्कर्णा ने रोहिणी सेक्टर-15 स्थित एक संपत्ति में कथित अवैध निर्माण को गिराने के निर्देश की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान पाया कि यह याचिकाकर्ता की इसी इलाके की अलग-अलग संपत्तियों को लेकर दायर की गई पांचवीं याचिका थी। अदालत ने कहा कि इससे पहले भी याचिकाकर्ता ऐसी याचिकाएं दाखिल करता रहा है, लेकिन या तो उन्हें आगे नहीं ब...