भुवनेश्वर, मई 28 -- ओडिशा हाईकोर्ट ने 26 वर्षीय एक बलात्कार आरोपी को 22 साल की पीड़िता से विवाह करने के लिए एक महीने की अंतरिम जमानत प्रदान की है। यह वही महिला है, जिसने आरोपी पर 16 वर्ष की उम्र में बलात्कार का आरोप लगाया था। कोर्ट ने इस मामले को बलपूर्वक या शोषणकारी नहीं बल्कि सहमति से बना संबंध करार दिया है। न्यायमूर्ति एसके पाणिग्रही ने अपने आदेश में कहा, "हालांकि आरोप अपने कानूनी स्वरूप में गंभीर हैं परंतु ये दो युवाओं के बीच सहमति से बने संबंध से उत्पन्न हुए हैं। दोनों एक-दूसरे के बहुत करीब थे और शिकायत दर्ज होने से पहले उनके बीच व्यक्तिगत संबंध थे।"क्या है मामला? आपको बता दें कि वर्ष 2019 से 2023 के बीच आरोपी और पीड़िता के बीच शारीरिक संबंध बने। ऐसा आरोप है कि शादी के वादे के आधार पर दोनों के बीच संबंध बने। पीड़िता का आरोप है कि वह ...
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