नई दिल्ली, मई 23 -- देश की सर्वोच्च अदालत ने मातृत्व अवकाश को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि मातृत्व अवकाश प्रजनन अधिकारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कोर्ट ने यह तीखी यह टिप्पणी तमिलनाडु सरकार की एक कर्मचारी द्वारा दायर याचिका पर की गई। महिला कर्मचारी को दूसरी शादी करने के कारण यह लाभ देने से मना कर दिया गया था। अपनी याचिका में महिला ने कहा कि उसे मातृत्व अवकाश देने से इस आधार पर मना कर दिया गया कि उसकी पहली शादी से दो बच्चे हैं। तमिलनाडु में नियम है कि मातृत्व लाभ केवल पहले दो बच्चों को ही मिलेगा।

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