नई दिल्ली, अक्टूबर 9 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महिला द्वारा अपने ससुराल वालों के खिलाफ दर्ज कराई दहेज उत्पीड़न व क्रूरता की FIR को रद्द कर दिया है। करीब 9 साल पुराने इस मामले में महिला ने शादी के 40 दिन के अंदर उसके पति द्वारा आत्महत्या करने के बाद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने इस केस को अस्पष्ट आरोपों व कानून के दुरुपयोग का मामला बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस केस में आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना न्याय के हित में नहीं होगा। अदालत ने यह फैसला महिला की ननद और सास व ससुर की उस याचिका पर सुनाया, जिसमें उन्होंने महिला की शिकायत पर अपने खिलाफ साल 2016 में दहेज उत्पीड़न व अन्य आरोपों में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस दंपति की शादी मार्च 2016 में ह...
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