नई दिल्ली, मार्च 10 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी के साथ आप नेता सोमनाथ भारती की याचिका खारिज कर दी। आप नेता ने अपनी याचिका में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज के लोकसभा चुनाव में उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाले बयान पर जवाब देने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि याचिका निर्धारित समय के भीतर दायर करना चाहिए था। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को आप नेता सोमनाथ भारती की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज से जवाब देने की मांग की थी। आप नेता ने लोकसभा चुनाव में उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाले बयान पर याचिका के जरिए स्वराज से जवाब मांगा था। कोर्ट ने कहा कि भले ही वादी चुनावों में व्यस्त हो, निर्धारित समय के भीतर याचिका दायर करने का अपना महत्व होता है। जब भारती ने दावा किया कि उन्हें बांसुरी स्वराज के निर्वाचन क...