नई दिल्ली, अक्टूबर 17 -- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के लिए अधिग्रहित जमीनों पर अतिक्रमण सरासर घोटाला है। इसमें ऊपर से नीचे तक सभी की मिलीभगत है। दो जजों की पीठ ने कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट के दर्जनों आदेश हैं जिनमें कहा गया है कि अधिकारी इन निर्माणों को नियमित नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के लिए अधिग्रहित जमीनों पर किए गए अतिक्रमण को घोटाला बताया है। कोर्ट ने कहा कि इसमें ऊपर से नीचे तक सभी की मिलीभगत है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट के दर्जनों आदेश हैं जिनमें कहा गया है कि अधिकारी इन निर्माणों को नियमित नहीं कर सकते। जस्टिस मेहता ने कहा कि कई पीठों ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि जमीन मुक्त हो जाए। इस घोटाले के पीछे ये ताकतवर लोग हैं, जो इसे ...
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