ग्रेटर नोएडा, जनवरी 12 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2009 के भूमि अधिग्रहण को चुनौती देने वाली ग्रेटर नोएडा के 14 किसानों की याचिकाएं खारिज कर दी हैं। इससे यमुना सिटी के सेक्टर-18 और 20 में 1500 से अधिक आवंटियों को आवासीय भूखंड मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इन सेक्टरों में सड़कों समेत अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़े विकास कार्यों को भी गति मिलेगी। ये कार्य लंबे समय से अटके पड़े थे। पारसौल, रबूपुरा, निलोनी शाहपुर, चांदपुर और अचैयपुर समेत अन्य गांव के किसानों ने यमुना विकास प्राधिकरण क्षेत्र में वर्ष 2009 के भूमि अधिग्रहण को गलत बताते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले में 6 जनवरी को जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस कुणाल रवि सिंह की बेंच ने महिपाल समेत अन्य किसानों की 14 याचिकाओं को खारिज कर दिया। इससे स्पष्ट हो गया है कि भूमि अ...