ग्रेटर नोएडा, अक्टूबर 27 -- यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के सेक्टर-18 और 20 के करीब 21 हजार भूखंडों के आवंटियों के लिए अच्छी खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) की आवासीय भूखंड योजनाओं को लेकर दायर करीब 150 अपीलों को खारिज कर दिया है। अब प्राधिकरण को आवंटियों को ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा। जानकारी के मुताबिक, यीडा ने वर्ष 2009 में तीन हाउसिंग भूखंड योजना शुरू की थीं, जिनमें करीब 21,000 प्लॉट थे। प्लॉट खरीदारों के अनुसार प्राधिकरण ने उन्हें चार वर्ष यानी 2014 तक कब्जा देने का वायदा किया था, लेकिन जमीन अधिग्रहण न होने के कारण खरीदारों को समय पर प्लॉट नहीं मिल सके। इसके बाद खरीदारों ने यीडा के खिलाफ मामले में यूपी रेरा में शिकायत दर्ज कर दी। रेरा ने खरीदारों की याचिका पर प्राधिकरण को 4 प्रतिशत रकम देरी ...
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