नई दिल्ली, मार्च 27 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि 'यदि आप पर कोई आपराधिक मुकदमा न हो तो आप बिहार में मुखिया का चुनाव भी नहीं जीत सकते हैं। शीर्ष अदालत ने आपराधिक मामले में बिहार के एक मुखिया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने मौखिक तौर पर कहा कि 'बिहार में एक मुखिया होने के लिए जरूरी है कि आपके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज हो। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता से पूछा कि 'क्या इस मामले के अलावा भी आपके मुवक्किल के खिलाफ कोई और आपराधिक मुकदमा है? यदि हां तो अन्य मामलों का ब्यौरा कहां है। इसके जवाब में अधिवक्ता ने पीठ को बताया कि उनके मुवक्किल के खिलाफ अन्य मामले भी दर्ज हैं और यह सब गांव की...