प्रयागराज, नवम्बर 21 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति समीर जैन ने 2016 के यतीमखाना बेदखली प्रकरण में सपा नेता मोहम्मद आजम खान की याचिका पर सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया। उन्होंने केस को अपने न्यायालय से रिलीज कर दिया है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि ट्रायल कोर्ट के अंतिम निर्णय पर लगी रोक अगली सुनवाई तक प्रभावी रहेगी। अधिवक्ता शाश्वत आनंद ने बताया कि कोर्ट ने यह आदेश सह अभियुक्तों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एसएफए नक़वी, अधिवक्ता सैयद अहमद फैज़ान, आजम खान व उनके सहयोगी वीरेन्द्र गोयल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एनआई जाफरी, उनकी व अधिवक्ता शशांक तिवारी की उपस्थिति में दिया। याचिका में ट्रायल कोर्ट के गत 30 मई के आदेश को चुनौती दी गई है। उस आदेश में अभियोजन साक्षियों विशेषकर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ज़फर अहमद फारूकी को दोबारा बुल...
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