विधि संवाददाता, जून 25 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व कैबिनेट मंत्री व पूर्व सांसद मोहम्मद आजम खां को 2016 के चर्चित यतीमखाना मामले में अंतिम निर्णय पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने उनकी याचिका को पहले से लंबित अन्य आरोपियों की याचिका से संबद्ध कर दिया है। इन सभी पर 3 जुलाई को एक साथ सुनवाई होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने आजम खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एनआई. जाफरी, अधिवक्ता शाश्वत आनंद व शशांक तिवारी को सुनकर दिया। सुनवाई के दौरान आजम खान व अन्य के खिलाफ चल रहे मुकदमे पर रोक लगाने की मांग करते हुए यह तर्क़ दिया कि जब तक मुख्य गवाहों की दोबारा गवाही नहीं कराई जाती और केस से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो फुटेज रिकॉर्ड में नहीं लाई जाती, तब तक निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं है। कोर्ट ने कहा कि एक आरोपी की याचिका में पहले ही मुकदमे में अंतिम निर्णय...
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