नई दिल्ली, नवम्बर 5 -- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने म्यूचुअल फंड ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को आसान कर दिया है। निवेशक अपनी म्यूचुअल फंड यूनिट को परिवार के सदस्यों को स्थानांतरित कर सकते हैं। इसके अलावा नाबालिग के बड़े होने पर संयुक्त खाते में जोड़ सकते हैं। इसके लिए अब डीमैट खाते की जरूरत नहीं पड़ेगी। अधिकांश म्यूचुअल फंड स्कीम में यह सुविधा मिलेगी, लेकिन सुविधा उनके लिए है, जिनके पास म्यूचुअल फंड यूनिट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में हैं। नाबालिग के फोलियो में या नाबालिग को ट्रांसफर करना संभव नहीं है। ट्रांसफर के कारण पूंजीगत लाभ पर लगने वाले कर का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। इक्विटी फंडों पर अल्पकालिक लाभ पर 15 प्रतिशत और दीर्घकालिक लाभ पर 10 प्रतिशत कर लग सकता है।नाबालिग के लिए नियम नाबालिग केवल अपने नाम पर यूनिट रख सकता है। लेकिन...