नैनीताल, जुलाई 3 -- नैनीताल, संवाददाता। हरिद्वार के मंगलौर थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच भूमि विवाद के दौरान एक की मौत और सात अन्य घायल होने के मामले के आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर गुरुवार को भी सुनवाई हुई। न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने माना की मामले की जांच सही नहीं हुई है। कोर्ट ने सभी जिलों के एसएसपी और डीजीपी को अगली तिथि आठ जुलाई मंगलवार को वीसी के माध्यम से पेश होने को कहा है। मामले के दोनों जांच अधिकारी गुरुवार को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए। सरकार की ओर से पेश की गई वीडियो क्लिप देखने के बाद कोर्ट ने पाया, कि दोनों एफआईआर में चार्जशीट पेश की जानी थी। लेकिन एक एफआईआर में चार्जशीट व दूसरे में आईओ ने एफआर (फाइनल रिपोर्ट) लगा दी। जबकि मामला एक ही अपराध से जुड़ा हुआ है। जांच के लिए अलग...