शामली, जुलाई 12 -- होम लोन करने के दौरान मां-बेटे का बीमा करने में लापरवाही और मां की मौत के बाद बीमा क्लेम नहीं देने पर जिला उपभोक्ता फोरम ने स्टेट बैंक आफ पटियाला (स्टेट बैंक) शाखा शामली पर अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए एक लाख रुपये से दंड़ित किया है। साथ ही पीड़ित को 35 हजार रुपये अदा करने का आदेश दिया है। ऊन तहसील क्षेत्र के गांव ढिंढाली हाल निवासी काकानगर शामली निवासी यश, भाल और वंश, भाल (नाबालिग) पुत्र अंशुल ने जिला उप*ोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में साल 2018 में एक वाद दायर किया था। जिसमें एसबीआई पटियाला हाल एसबीआई बुढ़ाना रोड शामली और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को विपक्षीगण बनाया गया था। वाद यशव वंश ने बताया था कि उनकी दादी संतोष के नाम एक प्लाट काकानगर शामली में है। इस प्लाट पर होम लोन के लिए परिवादियों ने उक्त बैंक से संपर्क किया। ...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.