नई दिल्ली, अक्टूबर 8 -- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मौत की सजा के प्रावधान वाले जघन्य अपराधों में पीड़ित और समाज-केंद्रित दिशा-निर्देश बनाने की मांग को लेकर केंद्र सरकार द्वारा दाखिल याचिका सिरे से खारिज कर दी। जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एन. वी. अंजारिया की पीठ ने बुधवार को सुनवाई के बाद याचिका खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से दाखिल अर्जी आधारहीन है। सुप्रीम कोर्ट ने 31 जनवरी, 2020 को, केंद्र सरकार की इस याचिका पर विचार करने की सहमति जताते हुए विभिन्न हितधारकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। शीर्ष अदालत ने शत्रुघ्न चौहान की याचिका पर 2014 में मृत्युदंड प्राप्त दोषियों को फांसी देने से संबंधित दिशानिर्देश निर्धारित किए थे, उन्हें भी पक्ष रखने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की पीठ ने 2014 में, मृत्युदंड की सजा प...