पाकुड़, जून 22 -- पाकुड़। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेषनाथ सिंह की अदालत ने शनिवार को यहां शहर के सिंधीपाड़ा स्थित छावडिया माइंस कंपनी के मैनेजर मोहन लालवानी की हत्या मामले में आरोपी मोती मंडल को सश्रम आजीवन कारावास एवं 30 हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनाई है। साहिबगंज जिले के राजमहल थाना क्षेत्र के मुन्नापटाल निवासी हत्यारोपी मोती मंडल मृतक मोहन लालवानी का कुक था। घटना के पहले मैनेजर और कुक के बीच कहासुनी हुई थी। इसी को लेकर मोती ने मोहन लालवानी की हत्या कर दी थी। इस मामले को लेकर कंपनी के ही एक कर्मी अमित दास ने थाना में कांड संख्या 217/ 23 दिनांक 17 नवंबर 2023 को प्राथमिकी दर्ज किया था। इसके अनुसार 16 नवंबर 2023 की शाम मोती ने घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद कुक मोती मंडल ने ही अमित दास को फोन पर सूचना दिया कि मैनेजर साहब गेस्ट हाउस...