गुड़गांव, नवम्बर 15 -- गुरुग्राम,प्रमुख संवाददाता। मोबाइल फोन छीनने के मामले में सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायधीश वाणी गोपाल शर्मा की अदालत ने आरोपी अनीश खान निवासी रानिका, जिला नूंह को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोषी को पांच साल की कठोर कारावास और Rs.25 हजार जुर्माने की सज़ा दी गई है। जानकारी के अनुसार चार अप्रैल 2022 को पुलिस थाना सदर को शिकायतकर्ता ने बताया था कि तीन अप्रैल वह राजीव चौक, गुरुग्राम पर खड़े थे, तभी मोटरसाइकिल पर सवार दो युवक आए और पीछे बैठे लड़के ने उनका मोबाइल फोन छीन लिया और फरार हो गया। इस शिकायत पर पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए गुरुग्राम पुलिस ने कार्रवाई की और जांच के दौरान आरोपी अनीश खान निवासी रानिका, जिला नूंह से काबू कर गिरफ्तार किया। पुलिस टीम ने गिरफ्तारी के ब...