गुड़गांव, सितम्बर 12 -- गुरुग्राम, कार्यालय संवाददाता। युवक से मोबाइल छीनने मामले में दो आरोपियों को जिला अदालत ने पांच साल की सजा सुनाई है। आरोपियों पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि की अदायगी नहीं करने पर सजा की समयावधि बढ़ जाएगी। 22 अगस्त, 2023 को बबलू नामक युवक ने थान आईएमटी मानेसर, सेक्टर-सात में शिकायत दी थाी कि वह एक निजी कंपनी में काम करता है। रात करीब साढ़े आठ बजे वह मोबाइल पर बात करते हुए गांव बास के चौक पर पहुंचा था। इस दौरान मोटर साइकिल पर सवार होकर दो युवक आए। उन्होंने उसे रोककर उसका मोबाइल छीन लिया। उसके शोर मचाने पर लोग एकत्रित हो गए। लोगों ने मोटर साइकिल पर सवार सुमित को पकड़ लिया, जबकि उसका साथी अंकुश भागने में कामयाब हो गया। पुलिस ने बाद में अंकुश को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले की सुनवाई जिला एवं सत्...
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