गुड़गांव, नवम्बर 17 -- गुरुग्राम, कार्यालय संवाददाता। सेक्टर-17 स्थित ब्लिस वाटिका के समीप से मोबाइल छीनने के दो दोषियों को सोमवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने पांच साल की सजा सुनाई। इसके अलावा 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पिछले साल 12 अप्रैल को एक व्यक्ति ने थाना सेक्टर-17-18 में शिकायत दी थी कि महाराणा प्रताप चौक के समीप ब्लिस वाटिका के पास से बाइक सवार दो युवकों ने उससे मोबाइल छीन लिया। पुलिस ने मामला दर्ज करके दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इनकी पहचान बिहार के नालंदा के गांव गोसाई बीघा निवासी मन्नू कुमार और बिहार के वैशाली के गांव चांदपुरा निवासी चोटन उर्फ मोदी के रूप में हुई थी। पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की और सबूत, गवाह प्रस्तुत किए। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार दीवान की अदालत में इस मामले की ...