बिजनौर, अगस्त 3 -- बिजनौर। मंडावर थाना क्षेत्र के अंगाखेडी में खेत पर पिता के साथ गन्ना छिलाई कर रही युवती पर रंजिशन आरोपियों ने हमला कर दिया था। इसमें युवती की मौत हो गई थी। 11 साल बाद कोर्ट ने हत्या के दोषी चाचा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जबकि अन्य पांच आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। लोक अभियोजक प्रमोद शर्मा ने बताया कि मंडावर थाना क्षेत्र के अंगाखेड़ी निवासी महेंद्र सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि 25 जनवरी 2014 को वह 20 वर्षीय बेटी मोनिका के साथ खेत पर गन्ना छील रहा था। रंजिश के चलते असगरपुर गांव के भोपाल सिंह, सुरेंद्र, अमित, टीटू प्रधान उर्फ टीकम सिंह, अंगाखेडी के मास्टर सूरज ने गाली गलौज कर मारपीट कर दी। विरोध करने पर आरोपी सूरज ने मोनिका को गोली मार दी, जबकि महेंद्र सिंह घायल हो गया था। मोनिका की...