हापुड़, जून 9 -- मोनाड विश्वविद्यालय में फर्जी मार्कशीट और डिग्री रैकेट के मामले में सोमवार को मालिक समेत दो आरोपियों ने यहां की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में जमानत याचिका दायर की गई थी। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोनों आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि सोमवार को मुख्य न्यायायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में मोनाड विश्वविद्यालय के मालिक बिजेंद्र सिंह हुड्डा और संदीप सेहरावत की जमानत पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपने अपने पक्ष रखे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुख्य न्यायालय मजिस्ट्रेट ने दोनों की जमानत याचिका निरस्त कर दी। सरकार की ओर से अधिवक्ता अजनान खान ने पैरवी की। अजनान खान ने बताया कि दोनों की जमानत याचिका खारिज हो गई है। सराकर की तरफ से जमानत को लेकर विरोध किया था। यह भी बताया...