हापुड़, जुलाई 9 -- मोनाड विश्वविद्यालय में फर्जी मार्कशीट के मामले में मंगलवार को विश्वविद्यालय मालिक समेत दस आरोपियों की जमानत याचिका पर यहां जिला न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों के वकीलों ने अपने अपने पक्ष को रखा। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुना और फैसला सुरक्षित रख लिया है। उम्मीद है कि जल्द यह निर्णय सुनाया जाएगा। शुक्रवार को जिला न्यायाधीश की अदालत में मोनाड विश्वविद्यालय के मालिक बिजेंद्र सिंह हुड्डा, मुकेश ठाकुर, संदीप कुमार, अनिल बत्रा की जमानत याचिका डाली गई थी। जिस पर गत शुक्रवार को सुनवाई हुई थी। जिला शासकीय अधिवक्ता गौरव नागर ने अदालत में प्रार्थना की थी कि उन्हें इस मामले में कुछ समय चाहिए। 8 जुलाई को इस मामले के अन्य आरोपियों की याचिका पर भी सुनवाई होनी है, इसलिए सभी की याचिका पर एक साथ सुनवाई की जाए। जिस प...