हापुड़, जुलाई 10 -- हापुड़। मोनाड विश्वविद्यालय में फर्जी मार्कशीट के मामले में बुधवार को जनपद न्यायाधीश अजय कुमार द्वितीय ने मुख्य आरोपी विश्वविद्यालय के मालिक बिजेंद्र सिंह हुड्डा के जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया। न्यायाधीश ने टिप्पणी करते हुए कहा कि एक तरफ राष्ट्र आतंकवाद जैसे मामलों से जूझ रहा है वहीं दूसरी तरफ देश नशे के प्रचलन के साथ आर्थिक रूप से खोखला करने के प्रयासों से भी जूझ रहा है और अब देश को एक नए तरीके के शैक्षिक आतंकवाद से जूझना पड़ रहा है। मंगलवार को मोनाड विश्वविद्यालय में फर्जी मार्कशीट के मामले में जनपद न्यायाधीश अजय कुमार द्वितीय की अदालत में विश्वविद्यालय मालिक बिजेंद्र सिंह हुड्डा समेत 10 अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी। जिला शासकीय अधिवक्ता गौरव नागर ने बताया कि मोनाड विश्वविद्यालय में फर्जी...
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