मेरठ, अक्टूबर 10 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोदी रबर की जमीन हस्तांतरण मामले में प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट में वैसे सरकार ने माना कि जमीन का हस्तांतरण अवैध है। अब इस मामले की सुनवाई 31 अक्तूबर को होगी। उधर, मोदी रबर के विधिक सलाहकार का कहना है कि जवाब सरकार को देना है। वैसे हाईकोर्ट ने कंपनी के मामले में राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करने का आदेश दिया है। मोदी रबर की जमीन के मामले को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता लोकेश खुराना की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई। बुधवार को जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस राजीव भारती की बेंच में सुनवाई हुई। मोदी टायर और कांटिनेंटल इंडिया के अधिवक्ता काजिम इब्राहिम ने स्थगन की मांग की। सरकार की ओर से अधिवक्ता अनुपमा सिंह पेश हुई। उन्होंने काउंटर एफिडेविट दाखिल किया, जिसके साथ जांच समिति की...
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