बुलंदशहर, जून 29 -- कोर्ट ने मोटर व तार चोरी के आरोपियों को दोषी मानते हुए जेल में बिताई हुई अवधि की सजा सुनाई है। अभियोजक शिवम कुमार ने बताया कि अभियुक्त आमिर पुत्र शरीफ, शाहरुख पुत्र शरीफ निवासी फैसलाबाद थाना कोतवाली नगर ने वर्ष-2022 में थाना जहांगीरपुर क्षेत्र में कई ट्यूबवैलों से मोटर व तार चोरी की थी। चोरी के मामले में 04 अगस्त 2022, 13 अगस्त 2022, 17 अगस्त 2022, 02 अगस्त 2022, 18 अगस्त 2022 को मुकदमे पंजीकृत किए गए थे। न्यायाधीश सुरभी वर्मा (न्यायालय एसीजे/जेड,जेएम खुर्जा) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर आमिर व शाहरुख को जेल में बिताई गई अवधि की सजा से दंडित किया गया।

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