नई दिल्ली, अप्रैल 7 -- 18 साल पुराने पंजाब के बहुचर्चित मोगा सेक्स स्कैंडल मामले में मोहाली की विशेष सीबीआई अदालत ने पंजाब पुलिस के चार पूर्व पुलिस अधिकारियों को आज सजा सुनाई है। ज​स्टिस राकेश कुमार गुप्ता की अदालत ने मोगा के तत्कालीन वरिष्ठ एसएसपी देविंदर सिंह गरचा, तत्कालीन एसपी (हेडक्वार्टर) परमदीप सिंह संधू, तत्कालीन एसएचओ पुलिस स्टेशन सिटी मोगा इंस्पेक्टर अमरजीत सिंह पांच-पांच साल और तत्कालीन एसएचओ रमन कुमार को 8 साल कैद की सजा सुनाई गई है। चारों दोषी पुलिस अफसरों पर पर दो- दो लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। दोषियों को भ्रष्टाचार और जबरन वसूली के आरोपों में दोषी पाया गया, जिन्हें 29 मार्च को दोषी करार दिया गया था। कोर्ट ने तत्कालीन एसएसपी दविंदर सिंह गरचा और पी.एस. संधू को भ्रष्टाचार रोकथाम (पी.सी.) एक्ट की धारा 13(1) और 13 (2) के त...