प्रयागराज, जुलाई 13 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भीड़ हत्या(मॉब लिंचिंग) के मामले में चल रही पुलिस जांच पर रोक लगा दी है और प्रदेश सरकार से तीन सप्ताह में हलफनामा मांगा है। कोर्ट ने कहा, प्रदेश सरकार 'तहसीन एस. पूनावाला बनाम भारत संघ' मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुपालन में जवाब दाखिल करे। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना की खंडपीठ मोहम्मद आलम की याचिका पर दिया। मुरादाबाद के थाना मझोला क्षेत्र में याची के भाई की कथित रूप से भीड़ ने हत्या कर दी थी। पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है। इसके खिलाफ मृतक के भाई ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मामले की जांच एसआईटी से कराने की मांग की। साथ ही याचिका में सुप्रीम कोर्ट के 'तह्सीन एस. पूनावाला बनाम भारत संघ' मामले में मॉबलिंचिंग के संबंध में दिए ...