रांची, अप्रैल 28 -- रांची। विशेष संवाददाता झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को मॉडर्न जेल मैनुअल लागू करने के लिए दस जून तक का समय दिया है। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान राज्य की गृह सचिव वंदना डाडेल भी कोर्ट में हाजिर हुई थीं। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि 30 दिनों के अंदर झारखंड जेल मैनुअल नोटिफाई कर दिया जाएगा। इसका ड्राफ्ट तैयार है, इसे कैबिनेट से पास कराया जाएगा। मैनुअल को तीस दिनों में नोटिफाई करने की अंडरटेकिंग भी सरकार ने कोर्ट को दी। इसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई 10 जून को निर्धारित की। इससे पूर्व खंडपीठ ने सरकार से सुप्रीम कोर्ट के 17 जनवरी 2025 के एक आदेश के आलोक में अब तक झारखंड में जेल मैनुअल की जानकारी...