नई दिल्ली। पीटीआई, फरवरी 13 -- पति द्वारा अपनी व्यस्क पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने को अपराध नहीं मानने के छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले पर राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की पूर्व अध्यक्ष रेखा शर्मा ने हैरानी जताई है। एनसीडब्ल्यू की पूर्व अध्यक्ष ने बुधवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट को हाईकोर्ट की इस 'बेतुकी और पूरी तरह से अस्वीकार्य' टिप्पणी के लिए खिंचाई करनी चाहिए। उन्होंने निचली अदालतों और हाईकोर्ट के जजों से लैंगिक मामलों के प्रति संवेदनशील होने का भी आह्वान किया। राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "बेतुकी और पूरी तरह से अस्वीकार्य। सुप्रीम कोर्ट को इस फैसले के लिए हाईकोर्ट की खिंचाई करनी चाहिए।" इस बीच, एक प्रमुख मानवाधिकार वकील करुणा नंदी ने बताया कि मौजूदा कानून ने हाईकोर्ट के जज के हाथ बांध दिए हैं।...