गढ़वा, अक्टूबर 12 -- गढ़वा, संवाददाता। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए विशाखापत्तनम स्थित वेलफेयर बिल्डिंग एंड इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ विजय प्रसाद माला को शिकायतकर्ता मुनेश्वर महतो को 45 दिनों में 7.20 लाख रुपये भुगतान का आदेश दिया है। यह फैसला आयोग के अध्यक्ष ओम प्रकाश पांडेय और सदस्य एकबाला कुमारी ने संयुक्त रूप से सुनाया है। सदर थानांतर्गत डुमरो गांव निवासी मुनेश्वर महतो ने मामले में शिकायत दर्ज कराया था। शिकायत दर्ज कराते आरोप लगाया था कि उसने अलग-अलग तिथियों को पांच वर्ष के लिए 3.20 लाख रुपये फिक्स डिपोजिट स्कीम के तहत कंपनी में जमा किया था। परिपक्वता अवधि पांच वर्ष पूरा होने के बाद कंपनी की ओर से उसे 6.40 लाख रुपये का भुगतान करना था। परिपक्वता का समय पूरा होने के बाद वह कं...
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