गढ़वा, जून 27 -- गढ़वा, संवाददाता। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक फैसले में विशाखापत्तनम के वेल्फेयर बिल्डिंग एंड एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ विजय प्रसाद माला को शिकायतकर्ता भोला शर्मा को 45 दिनों के अंदर 2.80 लाख रुपये भुगतान का आदेश दिया है। यह फैसला आयोग के अध्यक्ष ओम प्रकाश पांडेय और सदस्य एकबाला कुमारी के बेंच ने संयुक्त रूप से सुनाया है। फैसला में कहा गया है कि भुगतान नहीं करने या भुगतान में किसी तरह की त्रुटि होने पर शिकायतकर्ता को 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ देना होगा। मालूम हो कि सदर थानांतर्गत कल्याणपुर गांव निवासी भोला शर्मा ने आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्होंने एक लाख रुपये 18 जनवरी 2017 को पांच साल के लिए फिक्स किया था। उसका परिपक्वता की तिथि 17 जनवरी 2022 को होने के बाद भुगतान के लिए मूल ...