नई दिल्ली, फरवरी 27 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने मैनुअल स्कैवेंजिंग यानी हाथों से मैला ढोने, साफ करने और मैनुअल सीवर सफाई से होने वाली मौत पर दिल्ली, कोलकाता और हैदराबाद के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को आड़े हाथ लिया। शीर्ष अदालत ने इन महानगरों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (संबंधित शहरों में उन्हें जो भी नाम दिया जाता हो) को यह भी बताने के लिए कहा है कि 'जब दावा किया गया था कि मैनुअल स्कैवेंजिंग और मैनुअल सीवर सफाई बंद हो गई है तो फिर इससे लोगों की मौत कैसे हो रही है।‌ जस्टिस सुधांशु धूलिया और अरविंद कुमार की पीठ ने दिल्ली, कोलकाता और हैदराबाद के अधिकारियों द्वारा दाखिल हलफनामों पर असंतोष जाहिर करते हुए यह टिप्पणी की। पीठ ने अधिकारियों को यह भी बताने के लिए कहा है कि लेते हुए मैनुअल स्कैवेंजिंग और मैनुअल सीवर सफाई कब और...