सिमडेगा, फरवरी 2 -- सिमडेगा, जिला प्रतिनिधि। मैट्रिक और इंटर परीक्षा को लेकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। एसडीओ प्रभात रंजन ज्ञानी ने बताया कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा तीन से 17 फरवरी तक वहीं इंटर की परीक्षा तीन फरवरी से लेकर 23 फरवारी तक जिलान्तर्गत निम्नांकित परीक्षा केन्द्रों पर संचालित की जा रही है। उन्होंने बताया कि वार्षिक माध्यमिक एवं इन्टरमीडिएट परीक्षा कदाचारमुक्त एवं शांतिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराने के लिए सभी परीक्षा केन्द्रों के 500 गज की परिधि में तीन फरवरी से परीक्षा की समाप्ति तक धारा-163 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी गइ्र है। जिसके अन्तर्गत परीक्षा केन्द्र के 500 गज की परिधि में किसी व्यक्ति द्वारा मटरगश्ती करना, लाउडस्पीकर का प्रयोग करना, घातक हथियार लेकर चलना, ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.