बरेली, मई 6 -- सम्पत्ति विवाद में पिता की निर्मम हत्या करने के मामले में विशेष जज गगन कुमार भारती की विशेष कोर्ट ने दोषी पुत्र राकेश उर्फ़ राजेंद्र को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर दस हजार का जुर्माना भी ठोका है। एडीजीसी क्राइम महेश यादव ने बताया कि बिथरी गांव के निवासी रामौतार ने थाना नवाबगंज में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसका छोटा भाई राकेश उर्फ़ राजेंद्र सम्पत्ति बंटवारे को लेकर पिता से झगड़ा करता था। राकेश उर्फ़ राजेंद्र ने 18 जुलाई 2019 को दिन के पौने बारह बजे घर में लेटे पिता पर बांके से हमला कर दिया था। नवाबगंज पुलिस ने पुत्र के खिलाफ जानलेवा हमले में रिपोर्ट दर्ज की थी। इलाज के दौरान मैकूलाल की मौत होने पर हत्या में केस तरमीम हुआ था। इस केस की सुनवाई विशेष जज गगन कुमार भारती की कोर्ट में हुई। आरोप साबित करने ...
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