जमशेदपुर, अक्टूबर 10 -- जमशेदपुर। हाई कोर्ट ने मेसर्स रीना इंटरप्राइजेज से 5,77,394 रुपये वसूली की मांग का ईएसआईसी का दावा निरस्त कर दिया है। यह मामला फर्म के प्रोपराइटर और कदमा के रामजनमनगर निवासी मुरलीधर शर्मा से जुड़ा है। उन्होंने जुस्को से काम की उम्मीद में फर्म बनाई थी। तब उन्होंने 20 कर्मचारियों को कामगार के रूप में रजिस्ट्रेशन कराया था। हालांकि जुस्को ने उन्हें कोई वर्क आर्डर जारी नहीं किया। इसके कारण उन्होंने दूसरी जगहों पर छोटे मोटे काम किये। परंतु रजिस्ट्रेशन के आधार पर ईएसआईसी ने 2009 से 2014 तक की अवधि के लिए मेसर्स रीना इंटरप्राइजेज 5,77,394 रुपए जमा करने का आदेश पारित कर दिया। इस आदेश के खिलाफ शर्मा हाई कोर्ट गये, क्योंकि ईएसआईसी ने उनका अकाउंट फ्रीज कर दिया था। 2014 से ही चल रहा यह मामला था। जज गौतम कुमार चौधरी ने इस आधार प...