नई दिल्ली, सितम्बर 19 -- केरल हाई कोर्ट ने नेशनल हाइवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) को जमकर लताड़ लगाई है। हाई कोर्ट ने कहा कि NHAI हाइवे पर पब्लिक टॉइलेट की देखरेख करने में भी सक्षम नहीं है। जस्टिस अमित रावल और पीवी बालाकृष्णन की एक डिवीजन बेंच ने पेट्रोल पंप पर उपलब्ध टॉइलेट के इस्तेमाल को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि हाइवे पर अगर कोई शौचालय मिल भी जाता है तो इसकी दशा देखने लायक नहीं रहती। जस्टिस रावल ने जयपुर से रणथंभौर की अपनी ही यात्रा को याद करते हुए कहा कि उन्हें रास्ते में एक भीा शौचालय नहीं मिला। वहीं रास्ते में ओवर स्पीडिंग के लिए चार चालान कट गए। उन्होंने कहा, पब्लिक टॉइलट के चक्कर में गाड़ी की स्पीड बढ़ानी पड़ी और चार चालान कट गए। बता दें कि पेट्रोल पंप के मालिकों ने हाई कोर्ट में याचिका फाइल कर कहा था कि उनके...