मेरठ, अक्टूबर 20 -- ठीक पांच साल बाद मेरठ में पटाखों का बाजार सजा । बस शर्त यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत ग्रीन पटाखों की ही बिक्री होगी। वह भी केवल 20 अक्तूबर तक के लिए ही। शर्तों का पालन न करने पर पुलिस, प्रशासन कार्रवाई के लिए बाध्य होगा। वैसे अनुमति मिलने के बाद पटाखों की खरीद के लिए जिमखाना मैदान, हनुमान चौक समेत शहर के विभिन्न स्थानों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। गत दिनों ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली समेत एनसीआर में दीपावली को लेकर ग्रीन पटाखों की बिक्री की सशर्त अनुमति प्रदान की थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी के स्तर से सार्वजनिक सूचना जारी की गई। वहीं डीएम ने एडीएम सिटी ब्रजेश कुमार सिंह और क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी भुवन प्रकाश की दो सदस्यीय समिति गठित कर दी। समिति की देखरेख में...