मेरठ, मार्च 18 -- सेंट्रल मार्केट के अवैध निर्माण मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए फिलहाल दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इस मामले में याचिकाकर्ताओं के समय बढ़ाने के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने आवास विकास से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है। यह मामला सेंट्रल मार्केट के आवासीय क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियों का है। 17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने शास्त्रीनगर सेंट्रल मार्केट मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल मार्केट के आवासीय प्लॉटों पर व्यावसायिक निर्माण को अवैध माना था और 10 साल पूर्व 2014 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के ध्वस्तीकरण आदेश पर मुहर लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाईकोर्ट का 2014 में पारित ध्वस्तीकरण का आदेश सही था। अवैध निर्माण के आरोपियों को तीन महीने में कब्जा आवास विकास ...